स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिलेगा एक करोड़ तक का लोन

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झाबुआ। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक के लिए स्वंय उधोग(विनिर्माण) सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मे हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता ब्याज अनुदान ऋण गांरटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत पर न्यूनतम 10 लाख रुपए से अधिकतम रुपए एक करोड़ तक लोन स्वीकृत किया जा सकता है। इस योजना के अन्तगर्त परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत या (अधिकतम 12 लाख)देय होगी। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा। योजना का लाभ लेने के लिए जिले के मूल निवासी अनु.जाति वर्ग के आवेदक जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो, आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो ,किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी नहीं हो, स्वरोजगार योजना के अन्तगर्त सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला अत्ंयावसायी सह. विकास झाबुआ से प्राप्त कर सकते है।