संघ-बीजेपी कार्यकर्ता पिटाई कांड में तत्कालीन एसडीओपी-टीआई समेत आठ पुलिस कर्मियों पर चलेगा मुकदमा

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-
विगत 12 अक्टूबर 2016 में मोहर्रम जुलूस को लेकर हुए विवाद के बाद कथित रूप से बीजेपी एवं संघ से जुड़े कुछ नेताओं से मारपीट के आरोप में पेटलावद के तत्कालीन एसडीओपी राकेश व्यास एवं टीआई करणीसिंह शक्तावत समेत आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 एवं 120 बी के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। एक निजी परिवाद की सुनवाई करते हुए पेटलावद के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल चौहान की अदालत में आज यह आदेश जारी करते हुए सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को आगामी 5 मार्च 2018 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। यह परिवाद मुकुट पिता नानूराम चौहान, विकास पिता दत्तात्रेय जोशी, शंकरलाल राठौड़, प्रकाश पिता रतनलाल प्रजापत तथा कैलाश पिता शंकरलाल प्रजापत की ओर से दायर किया गया था, जिसमें तत्कालीन एसडीओपी राकेश व्यास, तत्कालीन टीआई करणीसिंह शक्तावत, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मांगीलाल भाटी, आरक्षक मनोज कांकरिया, प्रधान आरक्षक दिग्विजयसिंह, आर. भूपेंद्र जाट एवं प्रधान आरक्षक परवेज कुरैशी शामिल थे। परिवाद में इस सभी पर आरोप लगाया गया था कि पांचों परिवादी को इन आरोपी पुलिसकर्मियों ने घर से उठाकर थाने लाकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले की सुनवाई के दौरान जेएमएफसी कोर्ट प्रथम श्रेणी पेटलावद ने गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी एवं एक जगह बंधक बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन मारपीट एवं आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों पर संज्ञान लेने का फैसला करते हुए केस को अपने न्यायालय में रजिस्टर्ड कर लिया। परिवादियों के वकील विनोद पुरोहित बताया कि मामले में 5 मार्च को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। वही मामले में मुकदमा चलाने के लिए नामजद किए गए एसडीओपी राकेश व्यास एवं टीआई करणीसिंह शक्तावत ने यह कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि उन्हें अभी कोर्ट का कोई नोटिस या समन नहीं मिला है, मिलने के बाद ही वे अपनी प्रतिक्रिया देंगे।