पत्रकार स्वास्थ & दुर्घटना बीमा योजना मे इस तरह से उठाये लाभ

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झाबुआ / अलीराजपुर लाइव डेस्क ।

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बीते माह व्यापमं मसले पर मीडिया के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री ” शिवराजसिंह” ने अब ” पत्रकार स्वास्थ & दुर्घटना बीमा योजना ” शुरु की है लेकिन इस योजना की शर्त ओर प्रक्रिया से 75% से अधिक पत्रकार इसका लाभ लेने से वंचित रह जायेगे । फिलहाल इस योजना की जानकारी ओर कमी क्या है इसकी पडताल ” झाबुआ/ अलीराजपुर लाइव कर रहा है देखिए हमारी इस पडताल में ।

यह है पत्रकार स्वास्थ & दुर्घटना बीमा योजना 

रविवार को मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने एक आधा पेज का विज्ञापन जारी कर इस योजना को लांच किया था योजना की खास बाते इस प्रकार है —

1)- योजना में प्रिंट मीडिया, टीवी पत्रकार , इंटरनेट मीडिया , समाचार पोट॔ल , अशासकीय समाचार एजेंसी का प्रतिनिधि पत्रकार माना जायेगा ओर वह दस्तावेज होने पर आवेदन कर सकेगा ।

2)-एमपी के मूल निवासी ओर एमपी मे रहकर पत्रकारिता करने वाले ही इस योजना मे शामिल होगे ।

3)-स्वास्थ बीमा 2 लाख का ओर दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा

4)- 21 से 70 वर्ष की आयु वाले पत्रकार इसका लाभ उठायेंगे । 21 से 60 साल तक के पत्रकारो को प्रिमियम का 25 % राशि ही भरनी होगी जबकि 60 से 70 तक की आयु सीमा वालो को मात्र 15 % राशि ही जमा करनी होगी ।

5)- सभी आवेदकों को अपने नॉमिनी का नाम घोषित करना होगा ।

6)- दुर्घटना मे मोत या गंभीर रुप से घायल होने की सुचना 7 दिन के भीतर बीमा कंपनी को देना होगी ।

7)- योजना का लाभ अधिमान्य पत्रकारो को मिलेगा ।

8)- गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारो को अपने पीएफ फंड या टीडीएस फाम॔ – 16 लगाना होगा ।

फिर ग्रामीण पत्रकारो की उपेक्षा —

राज्य के जनसंपर्क विभाग ने एक बार फिर शहरी पत्रकारो को इस योजना के जरिए तवज्जो दे दी है 80 % अधिमान्य पत्रकार महानगर से आते है लेकिन 80% पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे ऐसे है जिनके अखबार ओर चैनलो के मालिक काम लेने के लिए तो उन्हें पत्रकार मानते है परंतु सैलरी देने के नाम पर कमीशन से काम चलाते है वह भी प्रसार या विज्ञापन मे । ऐसे मे पत्रकार स्वास्थ & दुर्घटना बीमा का लाभ ग्रामीण पत्रकारो को कैसे मिलेगा यह बडा सवाल है क्योंकि पीएफ या टीडीएस फाम॔ 16 तभी जनरेट होता है जब सैलरी मिलती हो । अगर इस योजना के नियमो की बात करे तो अंचल के ज्यादातर पत्रकार योजनाओ से वंचित रहेगे ।

यह बोले जिम्मेदार – 

“” यह राज्य शाशन का निर्णय है हमे कुछ पैरामीटर तो बनाने ही पडते है अगर पत्रकार मित्र श्रमजीवी पत्रकार के रुप मे काम  करते है तो पीएफ या टीडीएस तो होना ही चाहिये ओर तभी आवेदन मान्य होगा —

एस जान, नोडल अधिकारी – पत्रकार स्वास्थ & दुर्घटना बीमा योजना – मध्यप्रदेश 

इस विज्ञापन के जरिए लांच हुई योजना
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