ग्राम पंचायत के नवीन बस स्टैंड का मामला लटका अधर में, न्यायालय के स्थगन से एसडीएम ने अनुमति की निरस्त

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जीवनलाल राठौड़, सारंगी
ग्राम पंचायत करवड द्वारा बस स्टैंड बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया था उस पर पेटलावद न्यायलय ने लगाई रोक एसडीएम हर्षल पंचोली ने अनुमति की निरस्त
क्या है मामला
ग्राम पंचायत करवड द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 10 स्थित शासकीय सर्वे नम्बर 1679 रकबा 1.140 हैक्टैयर मे से पैकी रकबा 5535 मीटर की भूमि पर नवीन बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव परित कर अनुमोदन के लिए एसडीएम की ओर भेजा था। जिस पर से एसडीएम न्यायलय के पत्र कमाक 3396 दिनांक 14 सितंबर को ग्राम पंचायत करवड के प्रस्ताव केा अनुमोदित कर दिया गया था।

न्यायालय मे गया मामला
ग्राम पंचायत की इस प्रकिया के खिलाफ गांव के ही दिनेशचंद कुलम्बी, राधेश्याम प्रजापत, जीवनलाल कुलम्बी, नरेंद्र पाटीदार, ब्रदीलाल पाटीदार,अदि निवासी करवड द्वारा इस संबंध व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 पेटलावद के समक्ष सीविल वार्त प्रस्तुत कर स्थगन की कार्रवाई की थी। जिस पर से न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरण की सुनवाई करते हुए यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया था और उक्त आदेश के परिपालन में एसडीएम न्यायालय के द्वारा दी गई, बस स्टैंड की निर्माण अनुमति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।
जिम्मेदार बोल-
एसडीएम हर्षल पंचोली ने बताया कि सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर अनुमति को निरस्त किया गया है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है ऐसी स्थिति में आगे की कारवाई पर रोक लगाई गई।
ग्राम पंचायत सचिव गोपाल बैरागी का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर एसडीएम द्वारा रोक लगाई गई, ग्राम पंचायत न्यायालय मे अपना पक्ष रखेगी। फरियादी राधेश्याम प्रजापत का कहना है कि न्यायलय ने हमारी आपति और दस्तावेजों के आधार पर स्थगन आदेश जारी किया है ग्राम पंचायत अपनी मनमानी कर रही थी।