कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी में भीड़ करना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्यवाही

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नवनीत त्रिवेदी, झाबुआ

जिला दंडाधिकारी द्वारा शादी समारोह में अधिकतम 10 व्यक्ति के शामिल होने के आदेश दिए गए है, इसके बाद भी कोरोना कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है ऐसा ही एक मामला आज गडवाड़ा क्षेत्र में हुआ जहां शादी समारोह में 100 लोगों से अधिक की भीड़ करने पर थाना कोतवाली झाबुआ की टीम द्वारा कार्यवाही की गई एवं आरोपी बादु पिता तोलिया निवासी गड़वाड़ा के विरूद्ध थाना कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं 51b, 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है , वही एक और आरोपी राधेश्याम पिता शंकर राठौर चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग बाबेल चौराहा द्वारा अपनी दुकान खोल कर ग्राहकों को कपड़े बेचते पाए जाने पर उसके विरुद्ध भी थाना कोतवाली में धारा 188, 269, 270 भादवी एवं 51b, 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है । हालांकि आरोपी कपड़ा व्यापारी पुलिस के पहुँचने पर दुकान से फरार हो गया.. पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है । कार्यवाही थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गाडरिया, उप निरीक्षक असलम पठान, सउनि कडब सिंह मेडा, प्रधान आरक्षक जगदीश, आरक्षक राम प्रतापसिंह द्वारा कार्यशील की गई। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया की कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर ऐसी सख्त कार्यवाही लगातार की जाएगी।