अपशब्द कहने पर तीर मारकर उतारा मौत के घाट, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 2 हजार का अर्थदंड

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अलीराजपुर लाइव के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट-
थाना अलीराजपुर क्षेत्र के तहत ग्राम खरखड़ी कुटबड़ी फलिया में फरियादी लीमसिंह ने पुलिस को सूचना दी कि 29 अक्टूबर 2016 के शाम 4.30 बजे फरियादी के भाई मृतक थानसिंह को पूर्व में गाली-गलौच की बात पर आरोपी दीतलीबाई व उसके पुत्र रमेश ने पकड़ा व आरोपी इडलिया ने थानसिंह को सीने में मार दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने धारा 294, 302/34 भादवि का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक कैलाश चौहान की टीम के सदस्य सउनि वीरेंद्र मोहिदे, प्रआर हरीश दवे द्वारा तीन आरोपियों दितलीबाई पति इडलिया, रमेश पिता इडलिया, एवं इडलिया पिता धनसिंह को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्रवाई की गई जिससे मृतक एवं आरोपी पक्ष गांव के एक ही फलिये के इनकी गांव में जाति पंचायत में राजीनामा तथा रुपयों का लेन-देन होने की परंपरा को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण निकाल तत्परता से करते हुए कोर्ट में पेश किया, जिसके कारण अभियोजन पक्ष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडऩे के परिणामस्वरूप ही सत्र न्यायालय अलीराजपुर द्वारा 27 जनवरी 2018 पारित निर्णय में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी कैलाश चौहान, सउनि वीरेंद्र मोहिदे, प्रआर हरीश दवे, कोर्ट मुंशी भुवानसिंह की विवेचना व गिरफ्तारी से लेकर विवेचना को कोर्ट में प्रस्तुत करने तक उत्कृष्ट कार्य को पूरा किया जिसके कारण एसपी विपुल श्रीवास्तव ने विभागीय प्रक्रिया अनुसार पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की।