बहला-फुसलाकर पीडि़ता के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को हुई जेल

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रितेश गुप्ता, थांदला

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान ने आरोपी दीता पिता कसन भावोर निवासी पलासिया पाड़ा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। घटना 11 सितंबर 2019 को 8 बजे पीडि़ता कन्या शाला स्कूल थांदला पढऩे के लिए गई थी परंतु जब वापस नहीं आई तो पीडि़ता के पिता ने उसकी सभी जगह तलाश की तलाश के दौरान पीडि़ता के पिता को पता चला कि आरोपी दीता पिता कसन निवासी पलासिया पाड़ा उसकी पुत्री पीडि़ता को बहला.फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी दीता के विरुद्ध धारा 363,366, 376 भादवि एवं 5/16 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पीडि़ता के कथन लिए गए जिसमें पीडि़ता ने बताया कि आरोपी दीता उसे शादी का लालच देकर बहला-फुसलाकर गांधीधाम ले गया था एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बार-बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई।थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी दीता को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा दिया गया।

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अतसिंह को न्यायालय ने भेजा जेल

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने आरोपी अतसिंह पिता मिठिया कटारा निवासी फुलेडी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। घटना दिनांक 4 जून को समय 9 बजे बालू के खेत ग्राम फुलेडी़ में आरोपी अतसिंह पिता मिठिया कटारा निवासी फुलेडी ने खेत के सेड़े के बेर काटने की बात को लेकर अपने अन्य साथी के साथ मिलकर फरियादी राजेंद्र उसके भाई मंगलिया एवं मां समुडी के साथ पत्थर एवं लात घुसों से मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया था एवं अश्लील गालियां तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी राजेंद्र की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध धारा 294, 323,506,324, 34भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आहत समुडी को आई चोट एवं चिकित्सा अधिकारी से अभिमत प्राप्त करने के बाद धारा 307 भादवि का इजाफा किया गया। आज थाना मेघनगर की पुलिस द्वाराआरोपी अतसिंह को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया।

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