झाबुआ। फरियादी अंकित पिता दिनेश मिरवी ने बताया कि आरोपी तेजमल पिता डूगंरसिंह मावी निवासी रेला मोहनपुरा वाहन एमपी 43 जी 2278 में क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर चार केडे वध हेतु भरकर ले जा रहे थे। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में, धारा 4,6,9 गोरक्षा प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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