अलीराजपुर लाइव डेस्क-
नगरीय निकाय शान्तिपूर्ण ढग से संपन्न के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गणेश शंकर मिश्रा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले मे प्रतिबंधात्मक जारी किए।। उक्त आदेश के तहत 9 अगस्त शाम 5 बजे से लेकर 11 तारीख शाम 5 बजे तक की अवधि मे कोई भी व्यक्ति जिंनका नाम जोबट, अलीराजपुर व आजाद नगर की नामावली मे ना हो वो इन नगरीय निकायों मे नहीं ठहरेगा के आदेश दिए। ऐसे समय बाहरी व्यक्ति को 9 अगस्त शाम 5 बजे के पूर्व नगरीय निकायों की सीमा से बाहर जाने के आदेश किए। वही किसी भी मतदान केंद्र पर 100 मीटर के दायरे मे या उसके आसपास चार या उससे अधिक व्यक्ति समुह मेम्बर एकत्रित नहीं होगे। उक्त आदेश के तहत मतदाता ड्यूटी मेम्बर लगे कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, चिकित्सा सेवाओं मे लगे व्यक्तियों, छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को छूट दी गई है।