झाबुआ। बीज(नियंत्रण) आदेश 1983 में निहित प्रावधानों के तहत जिले के विभिन्न बीज विक्रय प्रतिष्ठानों से बीज नमूने लिए जाकर बीज नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को भेजे थे प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम में बीज प्रदाय कंपनी मेसर्स मप्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम खजूरी थांदला, मेसर्स मेसर्स रोहित एग्रो सीडस सेल्स कॉर्पोरेशन 194 चिमनगज मंडी उज्जैन, मेसर्स कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पेटलावद के गेहूं के बीज के नमूने अमानक स्तर के पाए गए। अनुज्ञापन प्राधिकारी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जीएस त्रिवेदी ने बताया कि इन कंपनियों के बीजों को अमानक घोषित बीज लॉट को तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में क्रय/विक्रय/भंडारण एवं परिवहन से प्रतिबंधित कर दिया गया है। Post navigation संकल्प ग्रुप ने रेडक्रॉस सोसाइटी में कलेक्टर को सौंपा 11,500/- का ड्राफ्ट कृषि उपज मंडी में थांदला में गणराज आचार्य निर्विरोध उपाध्यक्ष बने