झाबुआ। फरियादिया ने बताया कि आरोपी मुकेश पिता शंभू निनामा निवासी आम्बापाडा आरोपी ने फरियादिया को घर में अकेला पाकर डरा-धमका कर दुराचार किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर रायपुरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 452,376,506 भादवि का मामला दर्ज कर लिया। वहींपीडि़ता को सारंगी बस स्टैंड पर अकेली खड़ी पाकर आरोपी तोलिया पिता मांगू निहरता, अंशुल पिता धनजी, मुकेश पिता कथडिया, जामसिंह पिता राजू निवासी करमदी पाडा जबरन गोधरा ले गए जहां उसके साथ दुराचार किया। थाना पेटलावद में आरोपियों के खिलाफ धारा 366,363,376 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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