झाबुआ। आरोपी मडिया पिता संजया सिंगाड नि. खोरिया के द्वारा ने ने फरि. पुना पिता कुका सिंगाड 50 साल नि. खोरिया को खेत में से घास हटाने की बात को लेकर अष्लील गालिया देकर मारपीट की थी। एक्सरे रिपोर्ट आने पर प्रकरण में थाना पेटलावद में धारा 323, 325, 504 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वही फरियादिया मरिया अमलियार ने बताया कि आरोपी गोबरिया अमलियार बच्चों की बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। इसी बात को लेकर अश्लील गालिया देकर पत्थर से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पेटलावद में भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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