झाबुआ, हमारे प्रतिनिधिः त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 तीसरे चरण में 22 फरवरी को होने वाले मतदान को निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण संपन्न करवाने के लिए झाबुआ रामा एवं रानापुर के सेक्टर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि यदि पुनर्मतगणना के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदन देना चाहता है,तो वह आवेदन रिटर्निंग अधिकारी के नाम पीठासीन अधिकारी को देगा। रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही पुर्नमतगणना की जायेगी। पीठासीन अधिकारी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेगे। झाबुआ, रामा रानापुर क्षेत्र के जिन गॉवों में विद्युत कटौती की गई है, उन गॉवों के विद्युत कनेक्शन मतदान के लिए जोडकर विद्युत सप्लाई सुचारू रखने के लिए कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने विद्युत मण्डल के ई.ई.को आदेशित किया है।
आज 16 फरवरी को झाबुआ, रामा रानापुर क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियो की संयुक्त बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया कि जिन सेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त भ्रमण नहीं किया है वे संयुक्त भ्रमण कर रिपोर्ट करे। यदि मतदान केन्द्र क्रिटीकल बल्नेरेबल है, तो रिपोर्ट करे ताकि पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जा सके मतदान भयमुक्त निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए वल्नेरेबल मतदान केन्द्र, व्यक्ति, परिवार चिन्हित होना जरूरी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु एडीसनल पुलिस अधीक्षक सुन्दरसिंह कनेश, रिटर्निंग अधिकारी सहित सेक्टर एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सेक्टर वार मतदान केन्द्रो की स्थिति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। सभी सेक्टर अधिकारी पीठासीन अधिकारी की डायरी को पढ़ ले एवं मतदान केन्द्र पर होने वाली सभी आवश्यक व्यवस्थाऍ करवाये। पीठासीन अधिकारी के पास मतदान संबंधी सभी सामाग्री पर्याप्त मात्रा में हो। यह भी पोलिंग बूथ पर मतदान दल के पहुँचने के बाद चेक करना सुनिश्चित करे। चूकि सरपंच एवं पंच के मतो की मतगणना मतदान केन्द्र पर ही होगी इसलिए मतदान केन्द्र पर विद्युत व्यवस्था करवाये एवं प्रकाश के लिए लैम्प इत्यादि वैकल्पिक व्यवस्था भी रखे। जिन सेक्टर अधिकारियों के पास वाहन नहीं है उन्हे वाहन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्घ करवाये जायेगे। निर्वाचन के दौरान घटित होने वाले अपराधों को स्थानीय निर्वाचन अधिनियम की धाराओं में दर्ज किये जाये। कोई भी समस्या आये, तो तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को बताये। अति संवेदनशील मतदान केन्द्रो पर पोलिंग पार्टी को जीप से छोड़ा जाएगा। मतगणना अभ्यर्थी को मतदान केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाये।
मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा:
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान एवं मतगणना के समय मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। इस लिये मतगणना कक्ष में उपस्थित मतगणना अभिकर्त्ता एवं उपस्थित अभ्यर्थीयो के मोबाइल कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए।
मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना प्रारंभ करवाये। मतदान केन्द्रों पर सतत निगरानी रखे यदि कोई घटना घटित हो, तो तत्काल बताये। सेक्टर अधिकारी को पृथक-पृथक वाहन उपलब्घ करवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी झाबुआ,रामा, रानापुर को कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया।