महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

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आम्बुआ। आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र बड़ा इटारा में 3 जनवरी 2022 को हैंडपंप पर पानी भरने की बात पर हुई तू-तू मैं-मैं के बीच एक व्यक्ति द्वारा तीर मारकर महिला की हत्या करने वाले हत्यारे को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के समाचार है।

हमारे संवाददाता को आम्बुआ पुलिस थाना पर तैनात थाना प्रभारी दिलीप सिंह चंदेल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि ग्राम बड़ा इटारा हाबू फलिया में केशरीबाई पति लोगसिंह जो कि हेडपंप पर पानी भर रही थी तभी दिनेश पिता अबलिया तीर कमान लेकर आया तथा महिला को गाली गलौज करते हुए यहां पानी भरने क्यों आई कह कर तीर चला दिया जो कि एक तीर जांघ में तथा दूसरा तीर सीने में लगने से केशरीबाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई घटना की सूचना पर आम्बुआ थाने पर अपराध क्रमांक 03/2022 धारा 302 के तहत प्रकरण कायम कर थाना प्रभारी दिलीप सिंह चंदेल द्वारा अनुसंधान  में लिया जा कर विवेचना की जा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण जोबट न्यायालय में पेश किया गया जहां पर न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र मंडोड द्वारा किया गया।

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