नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk     

कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार  बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारा विकास खण्ड रामा जिला झाबुआ के पत्र द्वारा प्राप्त सूचना पत्र अनुसार दिनांक 16 नवंबर 2022 को जिलाधीश रजनी सिंह के रोस्टर भ्रमण अनुसार प्राथमिक शाला धमोई छोटी विकास खण्ड रामा औचक निरीक्षण समस्त अमले के साथ किये जाने के उपरांत रूपसिंह पिता झीतरा बिलवाल सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) प्राथमिक शाला धमोई छोटी के द्वारा पदस्थ संस्था में मंदिरापान किये जाने की आशंका होने से रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) का मेडिकल परीक्षण करवाये जाने पर संबंधित द्वारा मंदिरापान किया जाना पाया गया। 

रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने एवं कार्य दिवस पर कार्य के दौरान, मदिरापान करने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रावधानों के विपरीत होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत श्री रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) प्राथमिक शाला धमोई छोटी, संकुल केन्द्र शा. कन्या उमावि पारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रूपसिंह बिलवाल सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. मेघनगर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूलभूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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