हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, एक मोबाईल के बदले की थी हत्या

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माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जोबट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण अनुसार मृतक कुंवरसिंह चौहान निवासी ग्राम हरदासपुर चकमा फलिया को पत्थर सिर व चेहरे पर मारकर हत्या करने वाले आरोपी रूमाल पिता धुंधरिया निवासी ग्राम हरदासपुर गाली सिंधी फलिया को आजीवन कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मोबाईल के चक्कर में कर दी थी हत्या

घटना दिनांक 06 जनु 2020 की शाम 6 बजे ग्राम हरदासपुर काकड़कुआं फलिया केरिया के खेत की हैं। मृतक कुंवरसिंह अपने घर से 1.30 बजे आम्बुआ बाजार में पतरे (चद्दर) लेने गया था, जो देर रात तक घर नहीं आया तो परिवार के लोगों ने आसपास तलाश शुरू कर दी । कुंवरसिंह के बेटे महेश के पास गांव के दिलीप का फोन आया और बताया कि तुम्हारे पिता कुंवरसिंह केरिया के खेत में मृत पड़े हैं । जब घटना स्थल पर जाकर देखा तो कुंवरसिंह के सिर कान व चेहरे पर किसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी थी । घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आम्बुआ में की गई वही पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण को जघन्य व सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी लेते हुए सायबर सेल पुलिस ने कुवरसिंह के मोबाईल से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया व आरोपी रूमाल को पकड़ा । जब रूमाल से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह जब आम्बुआ में पेट्रोल पम्प पर डिजल लेने के लिए उसकी मोटरसाईकल से जा रहा था तो रास्ते में काकड़कुआ फलिया केरिया के खेत में उसे कुंवरसिंह नशे की हालत में पड़ा हुआ मिला। उसे नशे में देख रूमाल ने कुंवरसिंह के जेब में उसका मोबाईल था मोबाईल उठा लिया और पेट्रोल पम्प चला गया । वहा पर रूमाल ने कुंवरसिंह के मोबाईल से उसके मोबाईल नंम्बर पर फोन लगाया जब रूमाल वापस घर आ रहा था तो उसे कुवरसिंह वहीं खेत पर मिला जहां कुंवरसिंह पहले नशे में पडा हुआ था। कुंवरसिंह ने रूमाल से कहा कि तुमने मेरा मोबाईल क्यों उठाया तो रूमाल ने कुवरसिंह द्वारा उसे पहचान लेने व उसका मोबाईल उठा लेने की बात गांव वालों को बताने के डर से पास पड़े एक पत्थर को उठाया और कुंवरसिंह के सिर में मार दिया जिससे कुंवरसिंह की मौत हो गई । रूमाल कुंवरसिंह का मोबाईल अपने साथ लेकर गया और उसकी सीम को जला दिया व मोबाईल को बिस्तर के नीचे छिपा दिया । रूमाल ने घटना के समय पहने हुए कपड़े भी झुपा दिए । सायबर सेल पुलिस ने कुंवरसिंह के मोबाईल की लोकेशन के आधार पर रूमाल को पकड़कर कुंवरसिंह का मोबाईल व घटना के समय पहने हुए कपड़े जप्त किए। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेश बघेल द्वारा किया गया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अलीराजपुर एडीपीओ निर्मला चौहान ने दी।

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