झाबुआ। फरियादी हरीश गवली ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी, आरोपी चैनसिंह पिता मांगु भूरिया निवासी पिठवा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। प्रकरण में थाना पेटलावद मे धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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