गौरव कटकानी, कालीदेवी वर्तमान मे जिले मे 144 धारा के परिपालन में कोरोना कफ्र्यू के दौरान सम्पूर्ण बाजार बंद है। वहीं कस्बा कलीदेवी मे मुखबिर की सूचना पर आरोपी कमलेश पिता मोहन बोरेचा द्वारा अपनी दुकान खोलकर व्यापार कर रहा था, जिसके द्वारा लाकडाउन का उलंघन किया जाने से आरोपी के खिलाफ धारा 188, 269,270 भादवि व 51बी आपदा प्रंबंधन अधिनियम 2005 का पंजीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण मे ग्राम झीरी मे बस स्टैंड के पास बाबु पिता पांगू भूरिया निवासी झीरी का अपनी दाडी कटिंग की दुकान खोलकर लोगो कि कटिंग बना रहा जिसके द्वारा लाकडाउन का उलंघन किया जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। थाना कालीदेवी पर बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर कुल 23 चालान बनाए जाकर समन शुल्क 2300 रुपये बसूला गया।। उक्त कार्यवाही एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देशन में एसडीओपी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कलीदेवी उप निरी नरेन्द्रसिंह राठौरस, आर.फुलकेरिया, प्रआर इन्द्रवीरसिंह, सउनि प्रहलादसिंह चुंडावत, प्रआर बसु भूरिया चौकी उमरकोट का योगदान रहा है । Post navigation स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन प्रशासन के अधिकारियों ने लिया जायजा अपने साथी शिक्षक के आकस्मिक निधन पर परिवार वालो को उनके साथी शिक्षकों ने दी आर्थिक सहायता