अलीराजपुर live के लिऐ ” जोबट से पारस सिंह ” प्रमाण पत्र वितरित करते विधायक मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम ,2010 “सेवा का अधिकार ” 25 सितंबर 2010 कार्यक्रम का जनपद में आयोजित किया गया । सेवा प्रदान प्रणाली को जनकेंद्रित,पारदर्शी, भ्रष्ट्राचार मुक्त एवम् आम आदमी के लिए सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम ,2010 लागू किया गया है । इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ आम नागरिको को एक तय समय-सीमा के अंदर उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के लागू होने से अधिसूचित सेवाओ की समय सीमा में प्राप्ति सुनिश्चित हुई है । लोक सेवा प्रदान प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए “पब्लिम -प्रायवेट पार्टनरशिप” में प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय एवम् शहरी क्षेत्रो में कुल 336 लोक सेवा केन्द्र राज्य में स्थापित किये जा रहे है। यह केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक कार्य करेगे एवम् स्वतंत्रता दिवस ,गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती के अतिरिक्त 12 दिवस को छोड़कर शेष दिन खुले रहते है । मुख्य अतिथि के रूप जोबट विधायक माधोसिंग डावर , जनपद अध्यक्ष सकुंतला डुडवे, SDM श्रीमती शारदा चौहान , खण्ड शिक्षा अधिकारी नविन श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष दीपक चौहान , SDOP आनन्द वास्कले ,न.पा. उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल सहित कर्मचारी लोग मौजूद रहे । सेवाए————— 1. ऊर्जा विभाग 2. श्रम विभाग (मध्यप्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल) 3. लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग 4. राजस्व विभाग 5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 6.सामान्य प्रशासन विभाग 7.सामाजिक न्याय विभाग 8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 9. खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 10. वन विभाग 11. गृह विभाग 12. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 13. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग 14. महिला एव बाल विकास विभाग 15. परिवहन विभाग 16. पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग Post navigation नवागत जिला पंचायत सीईओ ने ली बैठक 30 के पहले ऋणी किसानो को प्रीमियम भरवाने का महा अभियान शुरू