नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य लक्ष्मण सिंह नायक को विशेष सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह तोमर तोमर ने आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून में दोषी मानते हुए 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। ये थे मामला.. दिनांक 28/06/2018 को मध्यप्रदेश की तत्कालीन महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झाबुआ दौरे पर थी, वहां भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह नायक एवं थांदला नगर परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता मनीष बघेल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ एवं ये विवाद हाथापाई तक पहुँच गया, बघेल की और से ST/Sc Act में प्रकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन भी दिया गया था मगर 1 माह तक भी जब कोई सुनवाई नही हुई तो बघेल ने माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया था, एवं आज 57 माह के बाद विशेष सत्र न्यायालय द्वारा नायक को दोषी करार देते हुए 6 माह के सश्रम कारावास की सज़ा सुनायी गयी है। Post navigation शातिराना तरीके से टेंपो में ले जाया जा रहा था गोमांस; हिंदू जागरण मंच ने पकड़ा, की यह बड़ी मांग … पेटलावद के इस गांव में हुआ खूनी संघर्ष; 7 घायल, 2 गंभीर और 1 बेहोश…