इंदौर हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए झाबुआ के ADM को आगामी 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है ..मामला झाबुआ के दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार की ओर से लगाई गयी अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन झाबुआ को दिव्यांग के आवेदन पर जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था जिसका पालन ना होने की बात कहकर दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार ने अवमानना याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के जज जस्टिस प्रनय वर्मा ने 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पालन प्रतिवेदन लेकर हाजिर होने का आदेश दिया है । Post navigation पाटीदार समाज पर की गई अभ्रद्र पोस्ट से लामबंद हुआ सर्व समाज, निकाली गई जनआक्रोश रैली, सौंपा ज्ञापन, की कठोर कार्यवाही की मांग … लोकसभा प्रभारी क्षेत्र में आए ही नहीं ओर हो गयी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक , कांतिलाल भूरिया का नाम लगभग तय !!