गगन पंचाल, कल्याणपुरा राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम के तहत जिलेभर में जिला नोडल अधिकारी गर्ग ने आज कल्याणपुरा में शासन के नियमों का उल्लंघन करने पर सरकारी स्थानों पर धूम्रपान कर रहे करीब 13 लोगों पर अलग धाराओं में जैसे कि धारा 4 एवं स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ धारा 6/ए व 6/बी के तहत कार्यवाही कर 200 रुपये जुर्माना वसूला। वहीं दूरभाष पर इस प्रतिनिधि को चर्चा में बताया कि अब चाय की गुमटी को भी इस दायरे में लाया गया है किसी भी सार्वजनिक स्थान या भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर कोई व्यक्ति तम्बाकू युक्त चीजो का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, कोई व्यक्ति अगर बार बार ऐसा करता है तो उस पर जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान ओर हमारी यह मुहिम सतत जारी रहेगी। ) Post navigation EXCLUSIVE V’IDEO: सडक़ पर उतरी कोर्ट; चैकिंग कर बनाए चालान, कुछ पर जुर्माना तो कुछ को दी समझाईश भाजपाइयों ने क्षेत्र में गणेशजी की मूर्तियों का किया वितरण