झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड की रिपोर्ट-
आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण कुमार भुवानीलाल मालवीय निवासी बामनिया ने एसडीएम हर्षल पंचोली को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर बताया की ग्राम बामनिया में स्थित शासन की भूमि जिसे शासन द्वारा कारखाना संचालित करने हेतु लीज पर दी गई थी, जिसके समीप मुक्तिधाम की भी भूमि को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करते हुए संपूर्ण भूमि पर अवैधानिक तरीके से बिना सक्षम अनुमति व बिना डायवर्शन और बिना कॉलोनाइजर एक्ट का पालन करते हुए प्लाट कांटे कर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। लीज की शर्तों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वहीं आवेदन का कहना है कि वर्ष 1958 में भूमि के कब्जेदार व्यक्ति को किन आधारों पर राजस्व रेकार्ड में भूमि स्वामी बनाया गया है। इस बात की जांच टीम बनाकर की जाए। साथ ही मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रोका जाए तथा संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आवेदन में खुलासा किया गया कि सर्वे नंबर 65 और 66 स्थित है जो की शासकीय भूमि है जिसे वर्ष 1965-66 में शासन द्वारा जिनिंग फैक्ट्री चालू करने हेतु आवंटित करते हुए स्पेशल लीज देते हुए भूमि आवंटित की गई थी।
प्लाट काट रहे
शासन द्वारा दी गई भूमि कारखाना खोलने हेतु आवंटित की गई थी ताकि आसपास के लोगों को रोजागर मिले किंतु भूमि का आवंटन प्राप्त करने वाले ने किसी प्रकार का कोई कारखाना नहीं खोला ओर अब इस भूमि को छोटे-छोटे प्लाट के रूप में बेचा जा रहा है जिसमें कालोनाईजर या रेरा एक्ट के तहत पंजीयन भी नहीं कराया गया है।

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