अलीराजपुर, हमारे प्रतिनिधि: मप्र शासन, वाणिज्यिकर कर विभाग ने आदेश जारी किए है कि पंचायत आम निर्वाचन के समय संबंधित ग्रामीण क्षेत्र (जहां निर्वाचन हो रहा है) में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत् आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। Post navigation कलेक्टर को लापरवाही पर क्यों आया गुस्सा, किन्हें लगाई फटकार, पढ़िए पूरी ख़बर हमारा जल हमारा जीवन पर आज होगी कार्यशाला