रितेश गुप्ता, थांदला कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 204/2020/सी के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए रविवार को जिले के बाजारों में लोगों की अत्यधिक भीड़ होकर आवश्यक सावधानियां नहीं बरतने के कारण लोकहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत झाबुआ जिले में रविवार के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। एवं आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रविवार के अलावा जिन क्षेत्रों में हाट जिस दिन भी लगाए जाते हैं उस दिन हेतु पूर्व में निर्धारित नियम मान्य रहेंगे अर्थात हार्ड के दिन भी बाजार बंद रहेंगे। जो कि पूर्व में जारी निर्देशानुसार रहेगा। थांदला रविवार एवं मंगलवार 2 दिन पूर्णता लोक डाउन रहेगा। Post navigation खतरे की घंटी के बावजूद लापरवाही का आलम, नियम पालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही; पुलिस ने किया अनाउंसमेंट कोविड-19 महामारी में बेरोजगार हो चुके चालक-परिचालक संघ ने विधायक को ज्ञापन सौंप की समस्याएं दूर करने की मांग