अलीराजपुर लाइव के लिए पियुष चंदेल की रिपोर्ट-
अलीराजपुर जिले में महिलाओं/बालिकाओं के अपहरण जैसे संगीन मामलों को महिला, बालिका के विवाह करने की इच्छा से चले जाना सामान्यत: बात मानी जाती है तथा सभी प्रकरणों को लिहाजा एक ही निगाह से देखा जाता है, जिसके चलते उक्त प्रकरणों में दोषसिद्ध भी कम होते है। लेकिन शासन के सख्त रवैये व महिलाओं के प्रति होने वाले बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये पास्को एक्ट(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) को बनाया हुआ है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बालक/बालिकाओं के गायब होने पर तत्काल अपहरण का अपराध दर्ज किया जाता है एवं यदि तीन महीनों में बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी न होने पर उक्त प्रकरण को मानव दुव्र्यापार का मामला माना जाकर उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी (मानव दुव्र्यापार निरोधक इकाई) के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया जाता है। इसी प्रकार का मामला थाना नानपुर में घटित होकर संज्ञान में आया है, जिस पर थाना नानपुर में घटना प्रकाश में आई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। घटना की प्रारंभिक जांच पर मामला अपहरण व बलात्कार का पाया गया किंतु थाना प्रभारी नानपुर के द्वारा घटना की सूक्ष्मता व गंभीरता से जांच करते ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा 20 हजार रुपए में पीडि़त बालिका का सौदा होने का मामला संज्ञान में आया, जिस पर थाना प्रभारी नानपुर के द्वारा प्रकरण में धारा 370 भादवि व 16 पास्को एक्ट जो कि मानव दुव्र्यापार की धारा दौराने जांच बढ़ाई गई तथा उक्त घटना में सहयोग करने वाले छह अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि मानव दुव्र्यापार में पीडि़त को खरीदने, बेचने के अलावा भर्ती करना, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण, गृहण जैसे कोई भी कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो, वह मानव दुव्र्यापार ही माना जाता है, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के दण्ड का प्रावधान है। अलीराजपुर में बढ़ते अपहरण की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीणक्षैत्रों में मानव दुव्र्यापार पाक्सो एक्ट व महिला संबंधी कानून का प्रचार-प्रसार की सख्त जरूरत है, जो अलीराजपुर पुलिस विभाग के द्वारा समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाया जाकर उक्त कानून का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नि:संदेह इससे न सिर्फ अपराधों में कमी आएगी अपितु महिलाए जागरूक व सुरक्षित होगी।

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