आलीराजपुर। कलेक्‍टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि  जिले के ग्राम बेगड़ी में बीमार व्यक्ति को बंगाली डॉक्टर के पास इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के कारण मृत्यु होने की आशंका है । उक्त दुःखद घटना के विरुद्ध में ग्रामीण जनों के द्वारा प्रदर्शन कर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की गई। साथ ही क्षेत्र में उपरोक्त स्थिति निर्मित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

 जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सर्वसाधारण के लिए पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

जिले में ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने की मान्य डिग्री नहीं है, ऐसे सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम, एवं अस्पताल जिन्होंने म.प्र.उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं, रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम, 1973 के नियम 1997 के तहत पंजीबद्ध नहीं कराया गया है, ऐसे चिकित्सा व्यवसायी जिन्होनें जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सा परिषद से एलोपैथिक चिकित्सा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति है, किन्तु ली गई अनुमति से भिन्न रूप में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे है ऐसे चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसे समस्त चिकित्सकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में तदानुसार कार्यवाही संपादित करेें। यह आदेश आगामी 02 माह तक तत्काल प्रभावशील रहेगा । आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

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