झाबुआ लाइव डेस्क- मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 225/2020/सी-1 दिनांक 22 अगस्त अनुसार कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस की व संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदत्त शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अपर कलेक्टर एसपीएस चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्तियां-ताजियों स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जिले में व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों व ताजियों का नदियों, तालाबों व जलाशयों में विसर्जन करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्तियों व ताजियों का विसर्जन प्रत्येक अनुभाग स्तर पर समस्त नगरीय-ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा वार्डवार टैंकरों, वाहनों में एकत्रित कर किया जाएगा। जिले में सार्वजनिक रूप से नदियों-तालाबों व जलाशयों में आमजन एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 52, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। Post navigation किसानों ने भारी बारिश में हुई फसल नष्ट को लेकर चौकी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन मुख्यमंत्री जनदर्शन यात्रा के दौरान जिला खेल परिसर के मैदान की तोड़ी गई दीवार के पुननिर्माण हेतु आदिवासी छात्र संघ ने सौपा ज्ञापन