सलमान शैख़@ पेटलावद
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पेटलावद में पदस्थ न्यायाधीश जेसी राठौड के द्वारा नाबालिक युवती के साथ बलात्कार के एक मामले में आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पेटलावद न्यायालय में पदस्थ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी और मिडिया प्रभारी सुरेश जामोद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ग्राम ठिकरिया के निवासी जितेंद्र चारेल के द्वारा सुनिता परिवर्तीत नाम की 17 वर्षीय नाबालिक युवती को बहला फुसला कर पत्नी बनाने की गरज से कंकराज ले गया और उसके साथ वहां पर लगातार बलात्कार किया। पीडिता के द्वारा अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना पेटलावद में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने आरोपी को गिरप्तार कर विवेचना पश्चात चालान पेश किया। प्रकरण में आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 366 व पास्कों एक्ट के तहत दोष सिद्व मानते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदंड सहित धारा 376 (2) भादवी 5 (4ध्6) पास्को एक्ट में दस वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए का अर्थदंड तथा धारा 344 भादवी में तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए आरोपी को जेल भेजा। अभियोजन पक्ष की ओर से पेरवी विशेष लोक अभियोजक मनीषा मुवेल और प्यारेलाल चौहान के द्वारा की गई।

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