झाबुआ। दुकान के सामने बस खड़ी करने से मना करने पर फरियादी धुलचंद भटेवरा की आरोपी राजू पिता प्रभु ने जमकर मारपीट की। जिसके बाद फरियादी धूलचंद्र ने इसकी रिपोर्ट थांदला थाने में दर्ज करवाई पुलिस ने धारा 325, 323, 504 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। Post navigation आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से शराब कारोबारियों की चांदी : भूरिया मौत के बाद भी ड्यूटी पर सैनिक , मिलती है छुट्टी ओर प्रमोशन