फिरोज खान, ब्यूरो चीफ अलीराजपुर कोविड 19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने मप्र शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 206/2020 भोपाल दिनांक 14 जुलाई के दृष्टिगत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान अलीराजपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व लोक शांति बनाए रखने के लिए अलीराजपुर जिले को कन्टेनमेंट झोन को छोड़कर जिले के बाजार सुबह 8 से 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थलों पर अब 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं करने के निर्देश जारी किए गए। विवाह समारोह में 20 मेहमान से अधिक नहीं होने तथा अँतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 व्यक्ति की परमिशन दी गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उक्त आदेश का कोई भी उल्लंघन करते पाया गया तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जावेगा। Post navigation प्रांशु चावड़ा को सुयश, सीबीएसई 10 वी कक्षा में संस्था में प्राप्त किया प्रथम स्थान आयुषी वर्मा ने सीबीएसई 10वीं में 95.4 फीसदी अंक हासिल पाया अव्वल मुकाम