फिरोज खान, अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में हाट बाजार संचालन संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले में 25 जून से साप्ताहिक हाट बाजार संचालित किये जा सकेंगे। पूर्व आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। Post navigation डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपाई सभी बूथों पर लगाएंगे 11-11 पौधें सांसद प्रतिनिधि काॅसवा ने युवाओं को घर से लाकर लगवाए वैक्सीन