रितेश गुप्ता, थांदला झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा द्वारा 3 मई को जारी आदेशानुसार पूरे जिले में प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिनमें कुछ गतिविधियां पूर्ण तरह प्रतिबंधित भी रही। उक्त आदेश जिलेभर में लागू हैं जिसमें अनुसार समस्त आंशिक छूट प्रदाय दुकाने रविवार को पूर्णता बंद रहेगी का आदेश पत्र क्रमांक 3466 के चौथे बिंदु में अंकित किया गया है। जिसके अनुसार मेडिकल स्टोर्स के अलावा अन्य सभी व्यापार व्यवसाय रविवार को पूर्णता बंद रहेंगे एवं सप्ताह के अन्य दिनों में प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की आंशिक छूट जारी रहेगी। Post navigation टुकड़े के लालच ने पिंजरे में कैद किया तेंदुआ; पिछले दिनों 2 लोगो पर किया था हमला … अज्ञात चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़कर चुराया किराना सामान