रितेश गुप्ता, थांदला

इंडियन आयल कॉरर्पोरेशन की पाइप लाइन से डीजल एवं पेट्रोल चुराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गौरतलब है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट थांदला ने आरोपी गोलू ऊर्फ गोविंद पिता महेश परमार निवासी बेटमा इंदौर को पूर्व में प्रदान की गई जमानत निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर मेघनगर पुलिस को आदेशित किया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पेश करें। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन की पाइप लाइन जिससे बड़ोदरा गुजरात से बांगरोद रतलाम तक लाइन के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन होता है। ग्राम सजेली जोखनी में एक कपास के खेत में मिट्टी खोदकर पाइप लाइन में वॉल्व लगाकर आरोपीगण द्वारा डीजल/पेट्रोल की चोरी की गई थी। प्रचालन प्रबंधक की रिपोर्ट पर मेघनगर पुलिस द्वारा अपराध धारा 379 भादवि एवं धारा 15/215(4)पीएमपी अधिनियम में दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसी क्रम में आरोपी गोलू उर्फ गोविंद को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ कर जूडिश्यिल रिमांड प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 3 जनवरी को जमानत प्रदान की गई। परंतु अपराध को गंभीर मानते हुए अभियोजन द्वारा 6 जनवरी को धारा 437/5 दंड प्रसं का आवेदन आरोपी की जमानत निरस्त करने हेतु पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय एवं वर्षा जैन द्वारा अपने आवेदन पर विधिक प्रावधानों एवं न्याय दृष्टान्तों के माध्यम से प्रभावी तर्क किए गए जिससे संतुष्ट होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना मेघनगर को आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *