गोपाल राठौर, कट्ठीवाड़ा

जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। कट्ठीवाड़ा थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी ने क्षेत्र के डीजे संचालकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने संचालकों को कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों से अवगत कराया और नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी।

थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । इसके अनुसार, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के डीजे, लाउडस्पीकर या बैंड का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक है । पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

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