आलीराजपुर | पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना कोतवाली, आलीराजपुर क्षेत्र में कस्बा आलीराजपुर के आषाडपुरा होली फलिया में बोलेरो पिकअप क्रमांक MP69G0817 पर पीछे साउंड सिस्टम लगे हुये थे जो तेज आवाज मे बज रहा था जिससे आने-जाने वालो व आसपास के रहवासियो को बाधा उत्पन्न हो रही थी । डीजे वाहन चालक नेरलिया पिता मगनिया भिण्डे जाति भीलाला उम्र 35 साल नि. बडदला खाडा फलिया से डीजे बजाने के संबंध मे किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कागजात मांगे जाने पर डीजे चालक द्वारा कोई कागजात नही होना पाया गया तथा काजु विकास रोड पर वाहन चालक राकेश पिता रेमला बामनिया जाती भील उम्र 30 साल निवासी बेहड़वा गुजरी फलिया द्वारा मेक्स पीकअप क्रमांक GJ06VV7712 में पीछे साउण्ड सिस्टम लगाकर तेज आवाज मे बज रहा था जिससे आने-जाने वालो व आसपास के रहवासियो को बाधा उत्पन्न हो रही थी । वाहन चालक राकेस से डीजे बजाने के संबंध मे किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कागजात मांगे जाने पर डीजे चालक के पास कोई कागजात नही होना पाया गया । जो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर(म.प्र.) के आदेश क्रमांक /का.व्य./2025 /726-727/ अलीराजपुर दिनांक 28.04.2025 का उल्लंघन करना पाया जाने से वाहन चालक नेरलिया व राके का कृत्य धारा 223 बीएनएस व 7/15 कोलाहल अधिनियम का पाया जाने से उक्त दोनों आरोपियों से पृथक-पृथक वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध पृथक-पृथक अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सोनू सिटोले थाना प्रभारी कोतवाली, सउनि सुकायला सोलंकी, सउनि मुन्नालाल कटारे, सउनि रामकुमार यादव, आर राकेश अलावा, आर भुपेन्द्र, आर मनोज, आर सुरत, आर सेवकराम व आर प्रकाश का सराहनीय योगदान रहा । Post navigation आलीराजपुर में बढ़ती चोरी-लूट की वारदातों पर आदिवासी विकास परिषद ने उठाई आवाज, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप युवक की हत्या के अंधेकत्ल का पर्दाफाश : पूर्व से रची गई थी हत्या की साजिश, लोहे की सब्बल से सिर में वार कर की गई थी हत्या