झाबुआ डेस्क। जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये। निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 13.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ में ग्राम दूधी में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर दबिश दी। जहां सुनील पिता इंदरसिंह कटारा के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 16 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर , 05 पेटी लंदन प्राइड विस्की , 03 पेटी रॉयल स्टैग विस्की , 01 पेटी मैजिक मोमेंट वोतका, इस प्रकार कुल 25 पेटी विदेशी मदिरा (कुल- 269.76 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी सुनील पिता इंदरसिंह कटारा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दूधी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क),34(2) एवं 45 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 1,31,280/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया ,अकलेश सोलंकी, एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर ,सोहन नायक , श्रीराम शर्मा, मदन राठौर ,पवन गाड़रिया विजय चौहान एवं श्रीमती पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। Post navigation राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग की, तीन प्रांत के पदाधिकारी ने दिया मार्गदर्शन झाबुआ जुड़ेगा हवाई कनेक्टिविटी से, भोपाल में सीएम ने की घोषणा, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल किया