आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जिले में असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया साईट जैसे वाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज/सूचनाओं को प्रकाशित किया जा सकता है।

जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वसाधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।

सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, ऑडियो, मैसेज पोस्ट नहीं करेगा ,सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा , किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र, ऑडियो, वीडियो प्रसारित नहीं करेगा ,ऐसे चित्र, वीडियो, ओडियो, कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध जो आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से संबंधित हो प्रतिबंध रहेगा ,ऐसे चित्र, ऑडियो, वीडियो, कमेंट्स जो महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, प्रतिबंध रहेंगे ,किसी भी जुलूस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन एवं साथ लेकर चलना तथा उसके फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा , आयोजनों में ऐसे नारे अथवा उत्तेजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावेगा. जिससे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे।

उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जाएगी। उक्त आदेश आज दिनांक से जारी होकर आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा ।

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