झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट- न्यायधीश अनिल कुमार चौहान द्वारा वर्ष 2012 के एक पुराने मामले में बोलासा निवासी मोहन डामर को एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा की गई है। क्या है मामला- वर्ष 2012 में झाबुआ खाद्य विभाग के द्वारा बोलासा निवासी मोहन पिता कालू डामर की चाय की दुकान में अवैध रूप से संचित कर रखे गए 15 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर नीले केरोसिन को संचित किए जाने के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। वर्ष 2012 से चल रही लगातार सुनवाई के पश्चात शनिवार 22 जुलाई को न्यायालय द्वारा आरोपी मोहन के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया। Post navigation बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस पर हुए आयोजन नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष के लिए एक तो पार्षद के लिए फार्म हुए जमा