शिवा रावत, उमराली अब सचिव व रोजगार सहायक को अपने कार्यस्थल पर बैठना अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। ग्राम वासियों को शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को अपने मुख्यालय की ग्राम पंचायत भवन में प्रत्येक सोमवार और गुरूवार बैठना पड़ेगा और कार्य सम्पादन करना होगा। यदि नियत दिनांक या दिन को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक उपस्थित नहीं रहती तो ऐसी दशा में संबंधित जनपद पंचायत व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उत्तरदायी माना जाकर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जावेगी। Post navigation अभाविप पदाधिकारियों ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण को समरसता दिवस के रूप में मनाया कृषि विधेयक के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सौंपेगी कलेक्टर को ज्ञापन