फिरोज खान @ अलीराजपुर मध्यप्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट ने अलीराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष सेना महेश पटेल को शासन द्वारा अयोग्य करार दिये जाने के आरोपों को लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने अपने 20 पेज के आदेश में लिखा की सेना महेश पटेल पर लगाए गये चार्ज को सरकारी पक्ष साबित नहीं कर पाया है .. इस फैसले के बाद सेना महेश पटेल को नगर पालिका अध्यक्ष का चार्ज फिर से ग्रहण करने का अधिकार मिल जायेगा लेकिन मौजूदा परिषद का कार्यकाल भी 7 सितंबर को समाप्त होने से इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन आगामी नगर पालिका चुनाव मे सेना महेश पटेल फिर से चुनावी समर में उतर सकेगी .. इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है । Post navigation 24 घंटे बाद नदी से मिले शव की हुई पहचान मेघनागर के नवपाडा का था युवक पत्रकार संघ बड़ी खट्टाली नवीन कार्यकारिणी का गठन, रमेश मेहता अध्यक्ष