झाबुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले 108 वाहन में गंभीर मरीजों अथवा दुर्घटना में घायल व्यक्ति का परिवहन किया जाता है। इसलिए इन वाहनों को चलाते समय एसी का उपयोग किया जाए। यदि वाहन का संचालन बिना एसी के किया जाएगा, तो वाहन के ड्राइवर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन करवाने के लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ एवं पुलिस विभाग को आदेशित किया है।
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