सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं में अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर ट्रक किया राजसात, घरेलू गैस की टंकियां होटल में मिलने पर पांच पर प्रकरण दर्ज

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अलीराजपुर लाइव के लिए ब्यूरो चीफ फिरोज खान की रिपोर्ट-
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सरकारी गेहूं वितरण में अनियमितता की शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के निर्देश पर गेहूं वितरण करने वाले ट्रक को राजसात करने की कार्रवाई की गई। साथ ही इसी मामले में जांच में दोषी पाए जाने पर सुखीबावड़ी सोसायटी की महिला सेल्समैन भंगीबाई पति सुरेश सस्तिया व ट्रक ड्राइवर जाहिद पिता आयुब शाह चालक के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं मंगलवार को खाद्य विभाग द्वारा जिले के उदयगढ़ कस्बेे में होटलों की आकस्मिक जांच में घरेलू रसोई गैस की 5 टंकियां मिलने पर उन्हें जब्त कर होटल संचालकों पर प्रकरण दर्ज किए गए।     जिला आपूर्ति अधिकारी एचआर सुमन ने बताया कि कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओ को वितरित होने वाले गेहूं एवं नीले केरोसिन की कालाबाजारी की शिकायत पर खाद्य विभाग द्वारा जांच की गई। जांच में उचित मूल्य की दुकान सुखीबावड़ी विकासखंड अलीराजपुर में गेहूं वितरण में अनियमितता किये जाने एवं ग्राम ओझड़ में किराना दुकान व्यापारी द्वारा नीले केरोसिन का अवैध रूप से कारोबार किये जाने से दोनों मामलों में आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण बनाकर अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थ जिसमें अपर कलेक्टर ने आदेश पारित किए। अपने आदेश में अपर कलेक्टर ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान सुखीबावड़ी के निर्मित प्रकरण में जप्त ट्रक एमपी 11 7815 एवं कालाबाजारी करते पाए जाने पर ट्रक में रखा 5 क्विंटल गेहूं और ट्रक की अनुमानित कीमत 7, 57 हजार 750 रुपए राजसात  करने के आदेश दिए। वही सोसायटी की सेल्समैन भंगीबाई पति सुरेश सस्तिया व ट्रक ड्रायवर जाहीद पिता अय्यूब शाह के विरूद्व एफआईआर दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये। निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल मंडलोई द्वारा पुलिस थाना आलीराजपुर में संबंधितो के विरूद्व 4 फरवरी को एफआईआर 0035 दर्ज कराई गई। इसी प्रकार ग्राम ओझड़ विकासखंड सोंडवा के किराना व्यवसायी मुकेष उर्फ विजय राठौड़ द्वारा नीले केरोसिन का अवैध करोबाबर करते हुये पाए जाने के कारण नीला केरोसिन मात्रा 200 लीटर अनुमानित पांच हजार रुपए जब्त कर मुकेश राठौड़ के विरूद्व  पुलिस थाना सोंडवा में एफआईआर 0015 में 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई। जिला आपूर्ति अधिकारी सुमन ने बताया कि उक्त दोनां प्रकरणो में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई।
उदयगढ़ में घरेलू रसोई गैस के 5 टंकिया जब्त होने से हडक़ंप
जिला आपूर्ति अधिकारी एचआर सुमन ने बताया कि कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा एवं जोबट एसडीएम साकेत मालवीय के निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दिनेश कुमार खपेड द्वारा उदयगढ़ में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की शिकायत मिलने पर प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिसमें राजपूत ढाबा बायपास रोड़ संचालक अखिलेश मंडलोई के पास से दो घरेलूू गैस टंकिया जब्त की गई। इसी प्रकार षिवानी ढाबा बायपास रोड़ संचालक सुनील अखाडिय़ा, सांई होटल बस स्टैंड संचालक  निलेश माली और भगतजी की दुकान संचालक प्रमोद अरोड़ा से एक-एक नग इस प्रकार कुल पांच घरेलू गैस टंकिया जब्त की गई। उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किग्रा का व्यावसायिक उपयोग किये जाने से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं विनियमन आदेश 2000 की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने के कारण आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।