नेशनल हाईवे ने दी गलत जानकारी पर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

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सड़क निर्माण एजेन्सियों की कलेक्टर कोर्ट में लगी पेशी
झाबुआ डेस्क। प्रबंधक आईवीआरसीएल प्रालि कंपनीगडवाडी देवझिरी तहसील व झाबुआ इन्दौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 59 फोरलेन सड़क निर्माण कर्ता एवं मेसर्स मेवाडा मेकडम प्रालि महात्मा गांधी मार्ग महू जिला इन्दौर, अनास नदी से मेघनगर नाका झाबुआ उत्कृष्ट सड़क निर्माणकत्र्ता के द्वारा झाबुआ सड़क का निर्माण किया जा रहा है। काफी लंबे समय से कार्य चल रहा है। तथा लंबे समय से सड़क अपूर्ण होने से आमजनको अत्यधिक पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े गडढ़े होने से आये दिन वाहन दुर्घटना के कारण लोग हताहत हो रहे। इसके चलते निर्माण एजेंसी एवं अनावेदकगणों को आहुत किया जाकर कलेक्टर कोर्ट में जिला दंडाधिकारी अनुराग चौधरी ने समक्ष में 27 फरवरी को सुन कर सुधार कार्य कर पुन: 11 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया था। आदेशानुसार आज पुन: सड़क निर्माण एजेंसियों की कलेक्टर कोर्ट में पेशी लगाकर फोरलेन सड़क निर्माण के संबंध में प्रबंधक आई वी आर सी एल द्वारा कलेक्टर कोर्ट में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चैधरी ने कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया है। एवं एम पी आरडीसी को थांदला लिमडी मार्ग की मरम्मत 7 दिवस में करने के लिये आदेशित किया। प्रकरण में आगामी 17 मार्च सुनवाई के लिए नियत की गई है।

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