अवैध देशी कट्टा के साथ पकड़ाए आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास व अर्थदंड की सजा

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रितेश गुप्ता थांदला
आज प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट थांदला जय पाटीदार ने आरोपी थावरिया पिता फुलजी निवासी पिपलिया कल्याणपुरा को अवैध कट्टा रखने के जुर्म में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन एडीपीओ ने बताया कि आरोपी थावरिया 26 मई 2017 को मेघनगर रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से देशी कट्टा 315 बोर लेकर संदिग्ध हालत में कोई बड़ी वारदात करने के प्रयोजन से घूम रहा था। उसी समय मेघनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देशी कट्टा जब्त किया। अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया लगभग 2 वर्ष चले विचारण के पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन रवि प्रकाश राय एडीपीओ द्वारा किया गया।
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