फतेह क्लब भवन प्रांगण में साप्ताहिक हाट की दुकानें लगाना माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन

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फिरोज खान, अलीराजपुर
5 अगस्त को नगरपालिका अलीराजपुर द्वारा फतेह क्लब भवन परिसर में 6 अगस्त से साप्ताहिक हाट की दुकाने लगाने का प्रस्ताव गत दिनों परिषद की बैठक में कलेक्टर के निर्देश पर पारित किया गया। यह जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। साप्ताहिक हाट की दुकानें जिनमें हाथ ठेले, सब्जी विक्रेता आदि दुकानदारों की दुकानें लगाने के लिए नगरपालिका द्वारा तैयारियां करते हुए उक्त परिसर की साफ सफाई करवाई जा रही है। साप्ताहिक हाट लगने से न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन होगा। नगरपालिका माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रही है। जिसके लिए नपा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नपा सीएमओ, नपा परिषद और सभी पार्षद जिम्मेदार होंगे। जानकारी के अनुसार पूर्व में महाराज सुरेंद्रसिंह द्वारा दी गई। उक्त फतेह क्लब भवन व मैदान को दान में दी गई शर्तो के अनुसार नगरपालिका को दो अलग अलग गिफ्ट डीड लिखी गई है जिसका पूर्व में नगरपालिका द्वारा उल्लंघन होने पर नगर के समाजसेवी व याचिकाकर्ता सुरेश माहेश्वरी, आशुतोष पंचोली, दीपक दीक्षित, अनिल श्रीवास्तव, रियासत अली मकरानी व एक अन्य ने माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें दोनों न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं अपीलीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर फतेह क्लब मैदान एवं फतेह क्लब भवन परिसर का उपयोग दान में दी गई शर्तों के अनुसार नगरपालिका को करने के लिए आदेशित किया हैं।
दो गिफ्ट डीड में दे नपा को दे रखा है मैदान व भवन
फतेह क्लब मैदान की गिफ्ट डीड 28 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन महाराजा सुरेंद्रसिंह अलीराजपुर के निजी सचिव अभयसिंह पिता खुमानसिंह ने अधिकार पत्र के आधार पर नगरपालिका अलीराजपुर को सिर्फ खेल गतिविधियों का संचालन करने के लिए सशर्त दान में दी थी। दान की जमीन के बाद भी इसी मैदान का उत्तरी भाग खंडवा बड़ौदा मार्ग से लगा हुआ। पूर्व से पश्चिम का करीब 110 बाय 540 वर्ग फीट का भाग पर निजी अधिकार रखा था। इसी प्रकार 25 फरवरी 1976 को महाराजा सुरेंद्रसिंह पिता फतेहसिंहजी ने स्वयं मैदान के दक्षिण दिशा में स्थित फतेह क्लब भवन व परिसर भी गिफ्ट डीड अनुसार पब्लिक पार्क, म्यूजियम एवं जनता के मनोरंजन के लिए दिया था। गिफ्ट डीड में दोनों के बीच 32 फीट चौड़े मार्ग का उल्लेख भी किया गया है। जिस पर नपा द्वारा रखरखाव करने की जानकारी दी है।
याचिकाकर्ताओं ने जताया विरोध
नगर के समाजसेवी व याचिकाकर्ता सुरेश माहेश्वरी, आशुतोष पंचोली, दीपक दीक्षित, अनिल श्रीवास्तव, रियासतअली मकरानी व एक अन्य ने नगरपालिका परिषद के द्वारा फतेह क्लब भवन में साप्ताहिक हाट की दुकानें लगाए जाने का विरोध दर्ज करते हुए रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतियां भी मीडिया को सौंपी।
यह है न्यायालय का आदेश
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की प्रीटीशन के आधार पर दो न्यायालयों ने आदेश पारित किए है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 द्वारा 30 अपै्रल 2013 को पारित आदेश में बताया कि दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर वादी द्वारा वाद आंशिक रुप से प्रमाणित किया है। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश की आज्ञप्ति जारी की जाती है। अलीराजपुर में स्थित फतेह क्लब मैदान एवं फतेह क्लब पर इस प्रकार के कार्यक्रम विवाह मेले, आयोजित नहीं किए जाए जिसके कारण फतेह क्लब मैदान एवं फतेह क्लब को नुकसान कारित हो एवं उपयोगिता कम हो। साथ ही दान में दिए गए भवनों का दुरुपयोग नहीं किया जाए।प्रतिवादी क्रमांक दान पत्रों की शर्तों के विपरीत फतेह क्लब मैदान, फतेह क्लब एवं भवनों का उपयोग स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से न करे एवं करवाए। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अपील में 12 दिसंबर 2013 को पारित आदेश में बताया गया कि दान पत्र केवल अलीराजपुर की जनता के लिए खेल मैदान व पार्क के लिए दिया गया है। इसलिए उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी शासकीय कार्यालय के उपयोग में लिया जाना भी दान पत्र की शर्तों के विपरीत होने से अपील स्वीकार की जाती है।

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