बेवजह घूमने वालो पर प्रशासन की सख्ती, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, सब्जियां जप्त,मोटरसाइकिल वाहन चालकों के चालान काटे
भूपेन्द्र बरमंडलिया, मेघनगर
मेघनगर लॉक डाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आया। 23 मार्च को तमाम प्रशासनीक समझाइश के बाद भी बेवजह घूमने वाले आम चौड़े और बाजार सकड़े करते हुए नजर आए।जिसके बाद 23 मार्च की देर रात्रि को कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने प्रशासन को सख्ती से लॉक डाउन आदेश पालन करवाने के निर्देश दिए। 24 मार्च 11 बजे बाद मेघनगर एस.डी.एम. पराग जैन तहसीलदार शक्ति सिंह एवं मेघनगर थाना प्रभारी कौशल्या चौहान मेघनगर में बेवजह घूम रहे लोगों को समझाइश देते हुए हल्का बल भी प्रयोग किया एवं कई लोगों को समाज का दुश्मन हूं के पर्चे देकर फोटो भी क्लिक करवाएं।इतना ही नहीं हर गली मोहल्ले में प्रशासनिक अमला देर शाम तक घूमता रहा दशहरा मैदान व पुरानी एस.बी.आई बैंक के समीप.. नगर परिषद ने देर शाम सब्जी बेचने वालों को हिदायत दी कि दिन में 12 बजे तक ही सब्जी की दुकान और ठेला लगाना है। लेकिन कोरोना वायरस को हल्के में लेने वाले लोग कहां मानने वाले थे जिसके बाद नगर परिषद कर्मियों में सब्जी के ठलो से सब्जियां जप्त की व एक बार फिर पुलिस ने देर शाम मार्केट में बेवजह निकलने वाले लोगों को घर में ही रहने की समझाइश दी।
नगर परिषद कर्मियों को सेल्यूट
मेघनगर नगर परिषद कर्मी कोरोना वायरस से जंग लड़ने में काफी प्रभावी कार्य कर रहे हैं घर-घर गली गली मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव डी.डी.टी .का छिड़काव एवं नगर बंद की अपील के साथ साथ सफाई का भी कार्य बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना वायरस के इस भयंकर वायरस काल के सामने अपने परिवार को अपने सेहत की चिंता किए बगैर नगर परिषद कर्मियों का जो जज्बा है इसकी हर गली मोहल्ले में सराहना की जा रही है।
अब होगी और भी सख्ती, दुकान खोलने वालों पर चालानी कार्रवाई करेंगे
मेघनगर अनुविभागीय अधिकारी पराग जैन बताया कि 25 तारीख को जैसा कि हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं और भी अधिक सख्ती की जाएगी कोरोना वायरस अपने तीसरे चरण में चल रहा है और तीसरा चरण काफी घातक माना गया है इसलिए प्रशासन की अपील है आप घर में रहे और कोरोना वायरस से जंग लड़े.. यदि आप ऐसा नहीं करके बेवजह बाजार में घूमेंगे व निर्धारित समय के बिना दुकान खोलते पाए गए तो आप के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई चालानी कार्रवाई ₹10000 जुर्माना या 6 माह का कारावास के भी प्रावधान है ।अब आपको तय करना है कि आगे क्या करना है।
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