17 साल बाद आया सोयाबीन कांड का फैसला, मार्केटिंग थांदला के मैनेजर बसंतीलाल पाटीदार दोषी करार, सजा सुनाई

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चंद्रभानसिंह भदौरिया@ एडिटर इन चीफ

झाबुआ जिले की राजनीति में 2002-03 में सुर्खी बने सोयाबीन खरीदी भ्रष्टाचार केस में 17 वर्ष बाद फैसला आया है। झाबुआ के अपर सत्र न्यायालय ने आज फैसला देते हुए मामले के 11 आरोपियों में से 10 आरोपियों को मामले से बरी कर दिया, जबकि मार्केटिंग थांदला यानी विपणन सहकारी संस्था थांदला के तत्कालीन एवं वर्तमान प्रबंधक बसंतीलाल पाटीदार को आयपीसी की धारा 420 एवं 406 में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। मामले में बसंतीलाल पाटीदार एवं 10 अन्य आरोपियों पर यह आरोप था कि सोयाबीन की फर्जी खरीदी बताकर 10 लाख 79 हजार 487 रुपए का गबन किया गया है।
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