आमजन यातायात नियमों के प्रति सजग रहें -न्यायाधीश

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थांदला। आमजन का यातायात नियमों के प्रति सजग नहीं होना अधिकांशतः दुर्घटनाओ का कारण है, चाहे वह दुर्घटनाएं ओवर लोडिंग की वजह से हो या बिना लाइसेंस, फिटनेस के वाहन चलाने से हो। इसके लिए हमें यातायात नियमो के प्रति सजग रहना चाहिए, ओवरलोडिंग का सीधा संबंध पब्लिक से है। यदि पब्लिक ओवरलोडेड वाहनो मे सवार होने से ही इनकार कर दे तो ओवर लोडिंग की स्थिति नहीं बने और इससे दुर्घटना में कमी हो सकती है, वाहन चालक बिना लाइसेंस बेखोफ वाहन दोड़ाते हैं, वाहन का बीमा नहीं होने दुर्घटना होने पर क्लेम राशि का भुगतान स्वयं वाहन स्वामी या चालक को करना पड़ता है। उक्त बात न्यायाधीश हरिओम अतलसिया द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं ग्राम न्यायालय कैंप उदयगढ़ में पंचायत सभा कक्ष में उपस्थित ग्रामवासियो को संबोधित करते हुए दी तथा लोक अदालत एवं मिडिएशन प्रकिया के प्रति रुचि लेकर सजग रहने की बात कही। क्योंकि उक्त दोनो ही माध्यमो से विवाद निराकरण तो होता ही है, साथ ही पक्षकारों के मध्य पुनः पूर्ववत संबंध स्थापित हो जाते हैं। अतलसिया ने बताया कि 25 अगस्त को न्यायालय परिसर, थांदला में मिडिएशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसमें मिडिएशन की नई सोच के प्रति पक्षकारों में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी तथा इसके फायदों का महत्व बताया जावेगा तथा नेशनल लोक अदालत 26 सितंबर के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ आये वरिष्ठ अभिभाषक वीआर अरोरा द्वारा महिलाओ पर हो रहे अत्याचारो से संरक्षण के कानूनों की जानकारी दी तथा अधिवक्ता चुन्नीलाल अमलियार द्वारा अपने उद्बोधन में मोटरयान अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए नियमों के पालन की समझाइश दी गई। शिक्षा विभाग से उपस्थित पालीवाल द्वारा भी ग्रामवासियो से बाल विवाह न करने व छोटी रियायतों के लिए अपने जाति प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र में कूट रचना नहीं करने की जानकारी देते हुए उक्त कृत्य को अपराध होना बताया। शिविर में ग्राम पंचायत नौगावां की सरपंच लक्ष्मीबाई मावी, सचिव, पंचगण, पटेल व तड़वी भी मौजूद थे। उपस्थित ग्रामवासियो ने न्यायाधीश अतलसिया द्वारा दी गई कानूनी माहिती को बड़े भावचाव से सुना और विधिक जानकारी पाकर खुद को लाभान्वित महसूस किया।

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