अलीराजपुर लाइव के लिए ” पियुष चंदेल ” की रिपोर्ट । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया जैसे वाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता तथा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं आडियों मैसेज पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, विडियों एवं आडियों मैसेज प्रकाशित नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं कर सकेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.वि.स. की धारा 188 के अन्तर्गत कडी कार्यवाही होगी । Post navigation भारतीय पत्रकार संघ (एआईजे) मध्यप्रदेश के 20 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा ईमानदारी की यह है मिसाल, महिला का 25 हजार रुपए से भरा पर्स-सोने के आभूषण लौटाए गरीब युवक ने